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प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए महाराष्ट्र सरकार लाई एमनेस्टी योजना

महाराष्ट्र में जिन लोगों ने अपना प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, ऐसे घर खरीददारों के लिए महाराष्ट्र सरकार एमनेस्टी स्कीम (आम माफी योजना) लाई है. ये ग्राहक घाटे की राशि पर केवल 10 प्रतिशत जुर्माना देकर रजिस्ट्रेशन पूरा करा सकते हैं. ये स्कीम अगले 6 महीने तक ही उपलब्ध है. इस योजना का मकसद हाउसिंग सोसाइटी खासकर जो लोग महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डिवेलपमेंट अथॉरिटी (MHADA) , द सिटी इंडस्ट्रियल डिवेलपमेंट कॉरपोरेशन (CIDCO) , द स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी (SRA)   के तहत आते हैं, वे अपना लंबित बकाया चुकाकर डीम्ड कन्वेयंस ट्रांजेक्शन पूरा कर लें. 
 
राज्य सरकार ने महाराष्ट्र स्टांप ड्यूटी एक्ट के सेक्शन 9(a) में संशोधन कर योजना को मंजूरी दी. राजस्व विभाग के अफसर के मुताबिक, डिपार्टमेंट के पास हजारों ट्रांजेक्शन रजिस्ट्रेशन के लिए लंबित पड़े हैं. इस कदम के साथ, डिपार्टमेंट ऐसी प्रॉपर्टी के मालिकों को कानूनी झंझट से मुक्ति पाने और रजिस्ट्रेशन पूरा करने के लिए प्रेरित करेगा. 
 
नियम के मुताबिक, महाराष्ट्र के घर खरीददारों को प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन पूरा करने के लिए स्टांप ड्यूटी का भुगतान और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन 4 महीने में करना होता है. लेकिन रजिस्ट्रेशन के वक्त कई लोग अलॉटमेंट डीड या प्रॉपर्टी ट्रांसफर पेपर्स पेश नहीं कर पाए. ऐसे अधूरे रजिस्ट्रेशन पर राज्य राजस्व विभाग ने बतौर स्टांप ड्यूटी चुकाई गई घाटे वाली राशि पर हर महीने दो प्रतिशत की दर से पेनाल्टी लगाई है. सबसे ज्यादा पेनाल्टी घाटे वाली राशि पर 4 गुना तक लगाई जा सकती है. डिफॉल्टर्स घर खरीददारों ने लेनदेन पर मामूली स्टांप ड्यूटी चुकाई, यह जानते हुए कि यह वैध नहीं है.